परिवार के साथ शादी समारोह में शरीक होने बारां आई 2 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद हत्या के बहुचर्चित मामले में एडीजे कोर्ट ने सोमवार को अभियुक्त सफर मोहम्मद उर्फ गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे किशनचंद गुर्जर ने फैसला सुनाते कहा- यह केस दुर्लभतम श्रेणी है। लिहाजा अभियुक्त को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास में रखा जाए।
अभियुक्त को सामाजिक सुरक्षा के हित में यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कारावास के दौरान अभियुक्त को पेरोल दिए जाने पर भी रोक लगा दी। एडीजे ने अपने फैसले में राज्य एवं केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि अभियुक्त की ओर से किए जघन्य अपराध के मद्देनजर सजा को कम नहीं किया जाए। लोक अभियोजक तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि बालिका के परिजन अभियुक्त को फांसी देने की मांग कर रहे थे।
रात को डेढ़ बजे पिलाया था पानी, सुबह सड़क किनारे मिली थी लाश
25 अप्रैल 2012 को वैवाहिक कार्यक्रम में एक परिवार ग्रामीण क्षेत्र से बारां आया था। कार्यक्रम के बाद परिवार दो वर्षीय बालिका व चार साल के बालक के साथ सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे बालिका को उसकी मां ने पानी भी पिलाया था। 26 अप्रैल की सुबह परिवार जागा तो बालिका नहीं मिली थी। तलाश के दौरान सती चौक गेट के पास बालिका का शव मिला था। उसके चेहरे, छाती और पेट पर चोट के निशान थे।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद लंका कॉलोनी निवासी सफर मोहम्मद उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। आरोपी भी वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। वह भी वहीं सो रहा था। वारदात के बाद वह फिर वहीं सो गया, ताकि किसी को शक नहीं हो।
अभियुक्त को सामाजिक सुरक्षा के हित में यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कारावास के दौरान अभियुक्त को पेरोल दिए जाने पर भी रोक लगा दी। एडीजे ने अपने फैसले में राज्य एवं केंद्र सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि अभियुक्त की ओर से किए जघन्य अपराध के मद्देनजर सजा को कम नहीं किया जाए। लोक अभियोजक तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि बालिका के परिजन अभियुक्त को फांसी देने की मांग कर रहे थे।
रात को डेढ़ बजे पिलाया था पानी, सुबह सड़क किनारे मिली थी लाश
25 अप्रैल 2012 को वैवाहिक कार्यक्रम में एक परिवार ग्रामीण क्षेत्र से बारां आया था। कार्यक्रम के बाद परिवार दो वर्षीय बालिका व चार साल के बालक के साथ सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे बालिका को उसकी मां ने पानी भी पिलाया था। 26 अप्रैल की सुबह परिवार जागा तो बालिका नहीं मिली थी। तलाश के दौरान सती चौक गेट के पास बालिका का शव मिला था। उसके चेहरे, छाती और पेट पर चोट के निशान थे।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद लंका कॉलोनी निवासी सफर मोहम्मद उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। आरोपी भी वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। वह भी वहीं सो रहा था। वारदात के बाद वह फिर वहीं सो गया, ताकि किसी को शक नहीं हो।
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Bhai mera mara hai dard bhi mujko hai