राजस्थान के कोचिंग हब को कोर्ट ने कहा- सुसाइड हब, सरकार मांगा जवाब

राजस्थान के कोचिंग हब को कोर्ट ने कहा- सुसाइड हब, सरकार मांगा जवाब

राजस्थान के कोचिंग हब को कोर्ट ने कहा- सुसाइड हब, सरकार मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने कोटा के कोचिंग संस्थानों में आए दिन छात्रों के आत्म हत्या करने पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कोटा कलेक्टर व एसपी कोटा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
साथ ही अदालत ने सरकार से पूछा है कि उन्होंने कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्म हत्या रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उनकी इस बारे में क्या कार्य योजना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह और न्यायाधीश ए.एस. ग्रेवाल की खंड पीठ ने यह अंतरिम आदेश छात्रों के आत्म हत्या करने की घटनाओं पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिया। अदालत ने मामले में पैरवी के लिए वरिष्‍ठ अधिवक्ता अशोक गाैड को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि छात्र प्रोफेशनल कॉलेजों में प्रवेश के लिए इन कोचिंग संस्थानों में महिनों तैयारी करते हैं लेकिन सीटें सीमित होने के कारण उन पर दबाव होता है जिस कारण वे आत्म हत्या कर लेते हैं।

पिछले पांच वर्ष में 78 छात्रों की मौतें हुई थी जबकि 2015 में 19 छात्रों ने आत्म हत्या की है लेकिन अब तक इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना गया है। कोटा की कोचिंग सेंटर अब आत्म हत्या के हब बनते जा रहे हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में प्रभावी दखल देना चाहिए। ताकि ऐसी घटनाओं को राेककर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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2 Comments

  1. Visitor Photo
    By : Amritlal

    Job

  2. Visitor Photo
    By : Devesh

    Bhai mera mara hai dard bhi mujko hai

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