एक जनवरी से देश भर में कई नकदी लेन-देन एवं ट्रांजेक्शन पर पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। देश में काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दो लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेन-देन पर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में हाल में ही एक अधिसूचना जारी की गई थी।
50हजार के होटल बिल भुगतान पर पैन कार्ड जरूरी
नएसाल से 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा के होटल बिल और विदेश यात्रा किराये का नकद भुगतान करने पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। एक जनवरी 2016 से यह नियम लागू हो जाएगा।
इधर...यूएएन के बिना पीएफ का भुगतान भी नहीं होगा
1जनवरी से यूएएन नंबर के बिना पीएफ का भुगतान नहीं होगा। ईपीएफओ मुख्यालय के निर्देश के अनुसार पीएफ ऑफिस केवल उन्हीं दावों को स्वीकार करेगा जिसमें कर्मचारी का यूएएन नंबर होगा। इसके साथ कर्मचारियों के बैंक खाता, आधार समेत केवाईसी अपडेट होना चाहिए। सारे केवाईसी नियोक्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित होना चाहिए। इसके बाद कर्मचारियों को भुगतान मिल सकेगा।
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